भारत का संविधान – संविधान के हिस्से.


भारत का संविधान – संविधान के हिस्से

भारत का संविधान, जिसके मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी हैं, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाये गए थे। इस लेख में भारत के संविधान के भागों, तथा संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताया गया हैं।

भाग (PARTS)विषय (SUBJECTS)लेख (ARTICLES)
Iसंघ और इसके क्षेत्र1-4
IIनागरिकता5-11
IIIमौलिक अधिकार12-35
IVराज्य नीति निर्देशक सिद्धांत36-51
IV- Aमौलिक कर्तव्यों51-A
Vयूनियन
कार्यकारी52-78
संसद79-122
राष्ट्रपति की विधान शक्तियां123
संघ न्यायपालिका124-147
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक- भारत के जनरल148-151
VIराज्य             
सामान्य (परिभाषा)152
कार्यकारी153-167
राज्य विधानमंडल168-212
गवर्नर की विधान शक्तियां213
राज्यों में उच्च न्यायालय214-231
अधीनस्थ न्यायालय233-237
VIIIसंघ शासित प्रदेश239-241
IXपंचायत243 to 243-0
IX-Aनगर पालिकाओं243-P to 243-ZG
IX-Bसहकारी समितियां243-ZH to 243-ZT
Xअनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों244 to 244-A
XIयूनियन और राज्यों के बीच संबंध
विधान संबंध245-255
प्रशासनिक संबंध256-263
XIIवित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट
वित्त264-290
उधार292-293
संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट294-300
संपत्ति का अधिकार300-A
XIIIभारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग301-307
XIVयूनियन और राज्यों के तहत सेवाएं
सेवाएं308-314
लोक सेवा आयोग315-323
XIV- Aट्रिब्यूनल323-A to 323-B
XVचुनाव324 to 329
XVIकुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान330-342
XVIIआधिकारिक भाषा
संघ की भाषा343-344
क्षेत्रीय भाषा345- 347
सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, आदि की भाषा348- 349
विशेष निर्देश350- 351
XVIIIआपातकालीन प्रावधान352-360
XIXविविध361-367
XXसंविधान में संशोधन368
XXIअस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान369-392
XXIIलघु शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ दोहराता है393-395

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